Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प पेश किया है। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपीएस सरकार की नई स्कीम है। यह स्कीम अगस्त 2024 में घोषित की गई थी। नई पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही एनपीएस में हैं। यह ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) दोनों के फायदे मिलाकर बनाई गई है। इससे कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छा जीवन जीने में मदद मिलेगी। यह योजना 24 जनवरी, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार लागू होगी।
Unified Pension Scheme : अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एनपीएस लेकर आई थी। यूपीएस 21 साल पुरानी एनपीएस व्यवस्था में बदलाव का प्रतीक है। यूपीएस पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) और एनपीएस के फायदों को मिलाकर तैयार की गई है। यह सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान करती है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, फैमिली पेंशन और एकमुश्त भुगतान जैसे लाभ भी मिलेंगे। एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प दिया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस के तहत लाभ का प्रावधान है।
Unified Pension Scheme (UPS) क्या है?
UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार की नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गयी है. योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता (DA) का 10% हर छह महीने की सेवा के लिए मिलेगा.
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS के “पाँच स्तंभ” अगले साल अप्रैल से लागू होंगे. वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, और दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी. मंत्री ने कहा, “30 वर्षों की सेवा के बाद, सेवानिवृत्ति पर लगभग छह महीने का वेतन एकमुश्त दिया जाएगा,” और यह स्पष्ट किया कि यह भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा.
यूपीएस के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमुख फायदे
– अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में
– समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
– परिवार को पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में
– सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान
– न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन (10 साल की सेवा पूरी करने पर)
अधिसूचना में यह भी –
– Unified Pension Scheme ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और जो यूपीएस विकल्प को ‘चुनते’ हैं।
– नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस विकल्प के क्रियान्वयन की प्रभावी तारीख पर, साथ ही केंद्र सरकार के भविष्य के कर्मचारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस विकल्प लेना चुन सकते हैं या एनपीएस को यूपीएस विकल्प के बिना जारी रख सकते हैं।
– कोई भी कर्मचारी जो NPS के तहत UPS विकल्प का प्रयोग करता है, वह किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त होने वालों के साथ किसी भी समानता आदि का हकदार नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद भी शामिल है।(source – navbharattimes)
लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
पात्रता | सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, NPS ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प |
न्यूनतम सेवा आवश्यकता | 10 वर्ष |
न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 प्रति माह (10 वर्षों की सेवा पर) |
सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान | हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और DA का 10% |
पारिवारिक पेंशन | दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60% (पति/पत्नी के लिए) |
सेवा अवधि और वेतन | पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर. |
NPS से स्विच का विकल्प | केंद्रीय सरकारी कर्मचारी NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं. |
सिफारिश-समिति | टी. वी. सोमनाथन समिति |
राज्य सरकारों का विकल्प | राज्य सरकारें भी इसे लागू करने का विकल्प रखती हैं. |
Unified Pension Scheme (UPS) लागू करने वाला पहला राज्य: | महाराष्ट्र |
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